स्टाफ से कुकर्म करने के आरोपी कटिहार एडीएम की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर


कुकर्म के मामले में आरोपी बनाये गये अपर समाहर्ता जफर रकीब की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रशेखर झा ने नामंजूर कर दी। एडीएम जफर रकीब के अधिवक्ता विजय कुमार झा ने फैसले ने बताया कि अब वे उच्च न्यायालय पटना में जमानत अर्जी दायर करेंगे।
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एडीएम जफर रकीब की अर्जी पर अदालत के फैसले पर जिला लोक अभियोजक शंभु प्रसाद ने फैसले पर संतोष जताया और कहा कि अदालत का फैसला न्यायिक हित के अनुरूप है। वहीं एडीएम के अधिवक्ता विजय कुमार झा ने कहा कि रकीब को न्याय मिले इसके लिए अपनी प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद वे उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दायर करेंगे।

एडीएम जफर रकीब के अग्रिम जमानत अर्जी पर मंगलवार से जारी संस्पेश और कयास पर इस आदेश के बाद विराम लग गया है। अब आरोपी एडीएम जफर रकीब की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। इधर जमानत अर्जी पर आये फैसले के बाद पुलिस ने उनके गिरफ्तारी वारंट के लिए गतिविधि तेज कर दी है।

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