पूर्णिया में शादीशुदा महिला से दुष्कर्म में युवक को मिली उम्रकैद की सजा
दो साल पहले शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही अलग से पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को यह सजा जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने बड़हारा थाने के हर्राही गांव निवासी बीरबल मेहता को दी है। हर्राही गांव की ही रहने वाली पीड़िता के बयान पर बड़हारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह 25 जून, 2016 की दोपहर घर के बगल में मकई खेत में शौच करने गयी थी। वहां पहले से मकई की फसल में स्प्रे कर रहा आरोपी युवक बीरबल महतो उसे देखते ही अश्लील बातें करने लगा। विरोध करने पर जबरन खींचकर मकई के खेत में ले गया और हवस का शिकार बनाया। पीड़िता रोते हुए आयी और घरवालों को सारी बात बतायी। घरवालों ने थाने को सूचना दी।
मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी युवक को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वह लगातार पूर्णिया सेन्ट्रल जेल में बंद था। न्यायालय में पुलिस द्वारा चार्जशीट दिये जाने के बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने बाद युवक को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुआवजा देने का निर्देश जारी किया। सजा सुनाने के बाद आरोपी को पूर्णिया सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया।

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