लालू के करीबी विधायक जेल जाने से बचे, माफी मांगने के बाद मिली जमानत

बिहार के बहादुरपुर से राजद विधायक और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाने वाले भोला यादव शुक्रवार को जेल जाते-जाते बच गए। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

कोर्ट के अवमानना मामले में भोला यादव सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत में पहुंचे तो उन्हें जज के आदेश के बाद हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान भोला यादव और उनके वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। इस पर जज शिवपाल सिंह ने लैपटॉप खोलकर भोला यादव के बयान को सुना दिया। इसके बाद फौरन भोला यादव ने कोर्ट से माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया कि अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी।

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माफी मांगने पर मिली जमानत
कोर्ट से माफी मांगने के बाद जज शिवपाल सिंह ने भोला यादव के वकील को जमानत के लिए एक  लाख का बेल बांड भरने का आदेश दिया। इससे पहले कस्टडी में लेने के बाद जज शिवपाल सिंह ने भोला यादव को 21 मई को हाईकोर्ट जाने को कहा था।

इस मामले में अवमानना का नोटिस हुआ था जारी
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद भोला यादव ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले को दुर्भावना से ग्रसित बताया था। इसी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भोला यादव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।

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